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Thursday, October 28, 2021

रेत के अवैध परिवहन में लिप्त डंपर को राजसात करने का जारी हुआ आदेश...



रेवांचल टाइम्स - जिले में रेत का अबैध उत्तखन्न और परिवहन को लेकर कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत कार्यवाही कर रेत के अवैध परिहवहन में लिप्त एक डंपर को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये है। राजसात किये गये डंपर की नीलामी की कार्यवाही इस प्रकरण में अपील अवधि के पश्चात सम्पन्न कराने एवं वाहन नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा कराने कहा गया है।


       24 सितम्बर 2021 को अपरान्ह 4.40 बजे चांगोटोला पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान चांगोटोला में डंपर क्रमांक MP-51-HA-0148 को रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। वाहन चालक राजेश नंदा द्वारा खनिज रेत के परिवहन संबंधी प्रस्तुत ई-टीपी के अनुसार 14 घनमीटर रेत के परिवहन के लिए सिवनी जिले की बरघाट तहसील के ग्राम खूंट से 24 सितम्बर 2021 को अपरान्ह 4.37 बजे ई-टीपी नीमच जिले के खरीददार सोनू के लिए जारी की गई थी और उसे उगली-केवलारी-नीमच जाना था। लेकिन ई-टीपी जारी होने के मात्र 04 मिनट बाद ही डंपर सिवनी जिले के खूंट से 68 किलोमीटर दूर बालाघाट जिले के चांगोटोला में पकड़ा गया। रेत का अवैध परिवहन करने पर डंपर क्रमांक MP-51-HA-0148 को जब्त कर पुलिस थाना चांगोटोला की अभिरक्षा में रखा गया था।


जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह प्रकरण कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान वाहन मालिक श्री नईम मंसूरी पिता श्री शेख हमीद मंसूरी निवासी नैनपुर, जिला मंडला द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य किया गया है। खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त पाये जाने के कारण डंपर क्रमांक MP-51-HA-0148 को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये गये है।


रेवांचल टाइम्स लांजी, बालाघाट से खेमराज सिंह बनाफरे

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