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Sunday, October 31, 2021

हानिकारक पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय व उपयोग आदि पर प्रतिबंध के आदेश

मण्डला 31 अक्टूबर 2021



अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय व उपयोग आदि के प्रतिबंध के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि आदेश की अव्हेलना करने वालों पर वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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