रेवांचल टाईम्स - जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती जे एस विल्सन ने एक आदेश जारी कर एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला अजन्दा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक लक्ष्मण सिंह ठाकुर को अनियमितताओं के चलते मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है की प्राचार्य शासकीय उ मा विद्यालय बनवारी द्वारा 11 सितंबर को एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला अजन्दा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें प्राथमिक शिक्षक लक्ष्मण सिंह ठाकुर अनुपस्थित पाए गए एवं शिक्षक उपस्थिति पंजी भी विद्यालय में नही पाई गई । निरीक्षण के दौरान उनके साथी शिक्षक ने बताया की श्री ठाकुर उपस्थिति पंजी दो तीन माह से अपने पास रखे हुए है। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है की श्री ठाकुर को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था जिसका उन्होंने कोई भी उत्तर प्रस्तुत नही किया । श्री ठाकुर का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय साईंखेड़ा रहेगा।
Wednesday, September 29, 2021
लापरवाही के चलते प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित...
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