रेवांचल टाईम्स - नगर निगम अधिकारियों पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगा है नानाखेड़ा स्थित आनंद नगर में इसी तरह मकान मालिक वासुदेव कुली के अनुसार सोमवार शाम 6:00 बजे निगम ने नोटिस देकर बताया उनके मकान का आगे का कुछ हिस्सा बगैर अनुमति के बनाया है जो अवैध है कुरील के अनुसार 1 माह पूर्व ही उन्हें नोटिस दिया गया था इस नोटिस के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दाखिल की थी स्थगन आदेश में उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाए मगर जिम्मेदार अधिकारियों ने आदेश की अवमानना कर मकान तोड़ने की कार्रवाई की संबंधित पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे।
रेवांचल टाईम्स उज्जैन से संजय नागर की रिपोर्ट


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