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सितम्बर 2021 में दिनांक 11.09.2021 को होगी नेशनल लोक अदालत आयोजित...


रेवांचल टाईम्स --म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा वी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा के कुशल मार्गदर्शन में एवं ए.के. गोयल, जिला न्यायाधीश/सचिव छिन्दवाड़ा के निर्देशन में तहसील विधिक सेवा समिति, चौरई के प्रदीप कुमार वरकड़े, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष की प्रमुख उपस्थिति में तहसील चौरई अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला डुंगरिया में कानूनी / विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन कोविड 19 से बचाव हेतु शासन की गाइड लाइन के पालन करते हुए छात्रो कानूनी जानकारी देने हेतु किया गया। 

उक्त आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में अपर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष प्रदीप कुमार वरकड़े द्वारा उपस्थित छात्र/छात्राओं को रोचक कहानियों के माध्यम से ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद जानकारी प्रदान की तथा कैरियर गाईडेंस के तहत बेहतर अध्ययन का उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए छात्र/छात्राओं को भविष्य में अच्छा मुकाम हासिल करे स्वयं व अपने माता पिता का नाम रोशन करे तथा अपनी पढ़ाई को बीच मे न छोड़े। छात्रों को मोटर व्हीेकल एक्ट के तहत जानकारी देते हुए बताया कि बिना लाईंसेस तथा वाहन संबंधी आवश्यक दस्तावेज के वाहन नही चलाना चाहिए तथा नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने से बचना चाहिए। जिससे वह स्वयं तथा दूसरों की जान को सुरक्षित रख सकते है। इसी तारतम्य में आगे जानकारी देते हुए वरकड़े ने आगामी माह सितम्बर 2021 में दिनांक 11.09.2021 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। जिसमें न्यायालयीन लंबित प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से किया जाता है। जिससे पक्षकारों का समय तथा रूपयों की बचत भी होती है तथा लोक अदालत में विभिन्न बैकों, विद्युत विभाग व इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम प्रकरणों का भी निराकरण राजीनामा के माध्यम से किया जाता है। 

अपर जिला न्यायाधीश द्वारा उपस्थित छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम में नालसा द्वारा संचालित कानूनी योजनाओं जैसे आपदा पीड़ितों हेतु विधिक सहायता, वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों हेतु विधिक सहायता, निःशक्तजन तथा महिलाओं हेतु निःशुल्क विधिक सहायता तथा सलाह योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। 

उक्त कार्यक्रम में उपस्थित ए0 रहमान अधिवक्ता द्वारा छात्र/छात्राओं को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अंधकारमय रहता है इसलिए प्रत्येक बच्चे को मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और एक बेहतर नागरिक बन समाज हित में कार्य करते रहना चाहिए। जिससें हमारे आसपास का वातावरण भय व अपराध मुक्त बने। कार्यक्रम में उपस्थित प्रवीण मर्सकोले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पाक्सों एक्ट से जुड़ी सारगर्भित जानने योग्य जानकारी छात्र/छात्राओं को प्रदान की तथा सुदर्शन सोनी ए जी पी द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की लाभदायक जानकारी दी।

उक्त कार्यक्रम में शाला के प्रधानाचार्य वर्मा एवम अन्य शाला के शिक्षक/ शिक्षिका के साथ ही छात्र व छात्राए, तहसील विधिक सेवा समिति चौरई के कर्मचारी धनेन्द्र उपराड़े उपस्थित रहे एवम शिविर आयोजन में पी0एल0व्ही0 देवेन्द्र मालवीय का सहयोग रहा।

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