रेवांचल टाइम्स :- न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डी.आर.अहिरवार द्वारा प्र.क्र. 108/ 2011 शा. वि. रज्जन वगैरह में आरोपी रंजन ठाकुर, उमेश पांडे, अमित पांडे, अनिरुद्ध सिंह, श्रीकांत शुक्ला, सनी ठाकुर, अजय बाल्मीकि, अमित खमपरिया, रामजी द्विवेदी, एवं दशरथ प्रसाद तिवारी को भा. द. स. की धारा 420 में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 हजार रुपये का जुर्माना एवं भा.द.स. की धारा 467 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये का जुर्माना, भा.द.स. की धारा 468 में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रूपये जुर्माना, भा.द.स. की धारा 474/34 में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपए का जुर्माना तथा भा.द.स. की धारा 471 में 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी रंजन अमित पांडे, श्री कांत शुक्ला, सनी ठाकुर, अजय बाल्मीकि, अमित खमपरिया फरार हैं तथा आरोपी उमेश पांडे मृत हो चुके हैं।
अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 7 जून 2011 को ग्राम इंद्री चौकी टाटरी के टोल नाका की है।
वर्ष 2011-12 में टोल नाका का ठेका आरोपी उमेश पांडे, अनिरुद्ध सिंह चतुर्वेदी, अमित कुमार, रामजी द्विवेदी, एवं दशरथ तिवारी ने लिया था ठेकेदारों ने टोल नाका में अपने कर्मचारी आरोपी रंजन ठाकुर, अमित पांडे, श्री कांत शुक्ला, सनी ठाकुर, एवं अजय वाल्मीकि को पथकर राशि वसूलने हेतु नियुक्त किया गया था। जिसमें आरोपी गणों द्वारा कान्हा नेशनल पार्क में आने जाने वाले पर्यटक, एवं वाहन चालकों से शासन द्वारा निर्धारित राशि से दो तीन गुना अधिक राशि वसूल करने लगे तथा रशीद में काली स्याही के मार्कर पेन से कूटरचित रसदों का उपयोग किया गया। उक्त प्रकरण की सूचना पर चौकी टाटरी थाना खटिया द्वारा अ.क. 25/2011 आरोपी गण के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।
"दूसरे मामले में भी आरोपियों को सजा"
अपर सत्र संकला न्यायालय नैनपुर द्वारा आठ आरोपियों को 5 - 5 साल की सजा सुनाई गई जिसमें भी 10 साल पुराने मामले में फैसला हुआ,
इंद्री टोल टैक्स ठेकेदार एवं उसके कर्मचारियों द्वारा वसूला जा रहा था 3 गुना अधिक राशि।
दिनांक 22 सितंबर 2021 को न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बी.आर.अहिरवार द्वारा सत्र प्र. क्र. 106/2011 शा. वा. मोनू वगैरह में आरोपी मोनू दुबे, अनूप उर्फ अरुण, रामजी द्विवेदी, दशरथ प्रसाद एवं अनिरुद्ध प्रसाद को भा. द. स. की धारा 420 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना तथा भा. द. स. की धारा 467 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना, भा.द.स. की धारा 468 में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना, भा.द.स की धारा 474/34 में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माना एवं भा.द.स की धारा 471 में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना लगाकर दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण के विचाराधीन आरोपी उमेश पांडे की मृत्यु हो गई तथा आरोपी गौरव माली एवं अमित कुमार कंपरिया फरार हो गए हैं।
अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 31 मई 2011 को ग्राम इंद्री, चौकी टाटरी के पास वर्ष 2011-12 में टोल नाका का ठेका आरोपी उमेश पांडे,अनिरुद्ध सिंह चतुर्वेदी, अमित कुमार, रामजी द्विवेदी, एवं दशरथ तिवारी ने लिया था ठेकेदारों ने टोल नाका में अपने कर्मचारी आरोपी मोनू दुबे,अनुप, गौरव को पथकर राशि वसूलने हेतु नियुक्त किया गया था। जिसमें आरोपी गणों द्वारा कान्हा नेशनल पार्क में आने जाने वाले पर्यटकों एवं वाहन चालकों से शासन द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा दो तीन गुना अधिक राशि वसूल करने के आरोप लगे थे, तथा रासिदों में काली स्याही के मार्कर पेन से कूटरचित रसीदों का उपयोग किया गया।
उक्त प्रकरण की सूचना पर चौकी टाटरी थाना खटिया द्वारा अ.क. 22/2011 आरोपी गण के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।
नैनपुर रेवांचल टाइम्स से शालू अली की रिपोर्ट

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