रेवांचल टाईम्स - न्यायालय श्रीमती पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चोरई द्वारा प्रकरण क्र 597/2017 अपराध क्रमांक 296/2017 के आरोपी अभिजीत रघुवंशी पिता नारायण सिंह रघुवंशी उम्र 38 वर्ष निवासी भारत नाका एसबीआई कॉलोनी जिला सिवनी को भादवि की धारा 279 में 6 माह का कारावास और ₹1000 अर्थदंड,धारा 304 ए में 1 वर्ष का कारावास और ₹1000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रवीण कुमार मर्सकोले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई-- घटना दिनांक 25-5-2017 को फरयादी अपने परिवार अन्नू,अनीता,जीत कुमारी ,भागवती, अमरावती, सुशील, शंकर व 7 छोटे बच्चों के साथ सभी लोग ऑटो में बैठकर कपुरदा मंदिर आए थे वहां से वापस ऑटो में बैठकर सिवनी जा रहे थे तभी समस- वाडा पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा तरफ से आ रही कार इको स्पोर्ट क्र MP 22 CA 3288 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर खतरनाक तरीके से ऑटो को पीछे से टक्कर मार दिया जिससे ऑटो पलट गई उसने बैठे सभी लोगों को चोटें आई थी और अनु डेहरिया को ज्यादा चोंट आने से मौत हो गई थी,प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
Friday, August 13, 2021
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उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले चालक को 1 वर्ष की सजा...
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