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Tuesday, July 6, 2021

रेवांचल टाईम्स की ख़बर का हुआ असर... साहू स्टोन क्रेशर हुआ सील वन भूमि और नजूल भूमि कर रहता था उत्खनन और ब्लास्टिंग...




रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के नारायणगंज में अबैध तरीके से उत्खनन कर चल रहे स्टोन क्रेशर को आख़िरकार खनिज विभाग को कार्यवाही करनी पड़ी। लगातार शिकायत के बाद और रेवांचल टाईम्स समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर श्री मति हर्षिका सिहं ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अबैध उत्खनन और ब्लास्टिंग करते हुए संचालित हो रहे रहे नारायणगंज की ग्राम पंचायत अमदरा में साहू स्टोन क्रेशर की जांच करते हुए सील करने का आदेश दिया।



               वही जिले में संचालित अधिकतर स्टोन क्रेशरों को जिला प्रशासन से प्राप्त लीज से हटकर राजस्व या निजी या फिर वन भूमि से अबैध उत्तखन्न एव ब्लास्टिंग कर रहे है। जहाँ पर स्थानीय लोगो के द्वारा  शिकायतें भी की जा रही है लेकिन ये शिकायतें जिला प्रशासन तक पहुँच ही नही पाती है और इन शिकायतों में जिला खनिज विभाग कार्यवाही नही करना चाहता है, खनिज विभाग उन्ही पर कार्यवाही करता है जिनमे उन्हें लगातार ख़बरे मीडिया में प्रकाशित की जा रही हो या फिर उन पर जहाँ से उनको सहयोग न मिल पा रहा हो वही जबकि कलेक्टर मंडला जिले में अवैधानिक काम करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के लगातार निर्देश अपने अधीनस्थों विभागों के अधिकारी, कर्मचारीयो को दे रही हैं। इसके बाद में जिले में अबैध कारोबारियों की भरमार है जिले में ऐसे अधिकतर स्टोन क्रेशर संचालित है जहाँ नियम को ताक में रख कर अंधाधुंध उत्खनन और ब्लास्टिंग कर रहे है, साथ ही इन स्टोन क्रेशरो में बड़ी बड़ी मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा हैं। जिससे बड़े बड़े गढ्ढे खाई बना कर पत्थर निकाल रहे है।



वन भूमि भी नहीं रही सुरक्षित वहां भी हुआ है खनन


           वही स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि साहू स्टोन क्रेशर के संचालक ने नजूल की भूमि में तो अवैध उत्खनन किया, लेकिन वनभूमि को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा बल्कि वहां भी बेहिसाब अवैध उत्खनन किया गया है। इस संबंध में क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित अन्य अमला भी साहू स्टोन क्रेशर के नजराने लेकर खुली छूट दे दी जिसका यह नतीजा हुआ कि वन क्षेत्र की भूमि भी सुरक्षित नहीं रही, वहां भी धड़ल्ले से अवैध उत्खनन कर पत्थर निकाल कर क्रेशर के उपयोग में लाये गए है।



             रेवांचल टाईम्स की ख़बर प्रकाशित के बाद सोमवार को नारायणगंज के अमदरी में स्थापित साहू स्टोन क्रेशर के विरुद्ध जिला खनिज अधिकारी दिव्येश मरकाम एवं संयुक्त दल के साथ जाकर कार्यवाही की है। इस क्रेशर के उत्खनिज पट्टेदार अभय साहू .जिनका खसरा क्रं. 162 रकबा 3.100 हेक्टेयर जिसकी अवधी 8 जनवरी 2016 से 7 दिसम्बर 2025 तक है। खनिज विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुये उक्त क्रेशर को सील किया गया। जानकारी में आया है कि साहू स्टोन क्रेशर के संचालक ने अपनी लीज में ऐसा उत्खनन किया कि क्षेत्र गहरी खाई में तब्दील हो गया है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्रेशर के संचालक द्वारा हैवी ब्लास्टिंग की जाती थी जिसके कारण आस-पास के घरों में दरारें आ गई, वहीं इनके द्वारा क्षेत्र में बेहिसाब अवैध उत्खनन किया गया है कि इनके द्वारा खोदी गई खाई में मूकबधिर जानवर भी काल के गाल में समा रहे हैं ।


इस क्रेशर के संचालक से क्षेत्र में ला दी पानी की कमी वही अमदरी के ग्रामीणों ने साहू स्टोन क्रेशर के संचालक पर ये भी आरोप लगाया है कि इनके द्वारा कराये गये अवैध उत्खनन से क्षेत्र में पानी की कमी ला

दी गई। जेल स्रोत समाप्त हो गये यहां तक गिट्टी परिवहन करनेवाले भारी वाहनों ने हमारे पहुंच मार्ग के परखच्चे उड़ा दिये। ग्रामीणों ने कहा कि इस क्रेशर के कारण हमारा जीना दूभर हो गया है साथ ही हमारी आजीविका का साधन खेती किसानी है, लेकिन पानी की कमी के कारण वो भी संकट में आ गई है। अनेको बार इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी को शिकायत की, लेकिन नजराने के बोझतले दबे अधिकारी अपनी आंखे मूंद कर कुंभकरणी नीद में सोए हुए है। जब संबंधित विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की तो हमें मजबूरन मीडिया का सहयोग लेना पड़ा और मीडिया के द्वारा प्रकाशित समाचार हमारा माध्यम बना जिससे हमारी शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची तब जाकर इस स्टोन क्रेशर पर कार्यवाही हुई। क्योंकि हमें कलेक्टर पर पूरा भरोसा था कि उन तक हमारी शिकायत पहुंचेगी तो निश्चित ही हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही होगी।

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