रेवांचल टाइम्स - मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश के अनुसार अब समस्त धार्मिक/पूजा स्थलों तथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि (ईदगाह को छोड़कर) में एक बार में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा/अर्चना कर सकेंगे।
अखिल बन्देवार के साथ रेवांचल टाइम्स की एक रिपोर्ट

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