रेवांचल टाईम्स - वर्तमान में देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण से असमय हुई लोगों की मौत जो कि मृतको की जानकारी जिला प्रशासन आंकड़े छुपा रही जिसकी लगातार समाजसेवियों ने संक्रमण से हुई मौत सार्वजनिक करने को जिला प्रशासन से गुहार लगाई है वही जिला प्रशासन के द्वारा स्पस्ट जानकारी सार्वजनिक न करने को लेकर अब माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली है वही आवेदक शेषराम लोचन लाल रहंगड़ाले के द्वारा माँग की है कि जिले में कोरोना संक्रमण से हुई लोगो की मौत के आंकड़े सार्वजनिक कर जिससे मृतको को शासन द्वारा मुआवज़ा मिल सके।
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका की सुनवाई के लिए WRT पार्टीशन 9760 / 2021 PIL एडवोकेट श्री गोपाल सिंह बघेल के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता में जनहानि एवं धन हानि अप्रत्याशित रूप से घटित हो रही है जिससे लोगों के जीवन को बचाने के लिए पहले से ही राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्रावधान किया है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से किसी व्यक्ति को जनहानि एवं धन हानि होती है तो उसे सारी सहायता प्रदान की जावेगी परिप्रेक्ष्य मैं संक्रमित ओं एवं मृतकों राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4 )के अधीन 4 लाख या अधिक राशि जो शासन उचित समझे प्रदान किया जाना होगा साथ ही सभी लोगों को यह उपलब्ध हो इसके लिए आवश्यक है कि संक्रमित एवं मृतकों को सही संख्या आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए जिससे ना केवल शासकीय राशि उन्हें मिल सकेगी बल्कि अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं भी उन्हें सहायता दे सकेंगे साथ ही यह भी निवेदन है कि संक्रमित रोगों की पहचान किया जावे जिससे कि स्वस्थ लोग संक्रमित होने से बच सकें तथा संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी।



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