रेवांचल टाईम्स -राज्यसरकार ने उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कण्डिका -15 में प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार का जनता कर्फ्यू ! ( शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक ) प्रभावी रहने के निर्देश दिए गये थे । प्रदेश में कोविड -19 संकमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक रविवार के जनता कर्फ्यू को जिला आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर्स हटाने सम्बन्धी यथोचित आदेश जारी कर सकेंगे । उक्तानुसार आदेश जारी करने की स्थिति में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड -19 के रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियाँ जैसे समस्त दुकानें , व्यावसायिक प्रतिष्ठान , होटल , रेस्टोरेंट , आदि खोले जा सकेंगे । उक्त परिपत्र की कण्डिका -16 अनुसार प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू पूर्ववत रहेगा । उपरोक्त दिशा - निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । उपरोक्त संदर्भित 15 जून , 2021 के दिशा - निर्देश की अन्य समस्त कण्डिकाएं पूर्ववत प्रभावी रहेगी ।
Sunday, June 27, 2021
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अब रविवार को भी खुल सकेंगी दुकानें रात्रि कर्फ्यू यथावत रहेगा...
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