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Monday, May 10, 2021

कोर्ट ने की आरोपीगण की अग्रिम जमानत निरस्त....



रेवांचल टाईम्स :- मारपीट कर गंभीर उपहति कारित करने वाले आरोपीगण की अग्रिम जमानत निरस्त माननीय न्यायालय श्रीमान प्रदीप कुमार वरकडे अपर जिला  न्यायाधीश चौरई की न्यायालय में थाना चौरई के अपराध क्रमांक 202/2020 के आरोपीयों अभिषेक पिता शेष कुमार जैन उम्र 34 वर्ष , अविनाश पिता शेष कुमार जैन उम्र 32 वर्ष, लिकेश पिता दिमाग चंद  जैन  उम्र 45 वर्ष, राजेश पिता दिमाग चंद जैन उम्र 45 वर्ष सभी निवासी  ग्राम उभेगांव थाना चांद अंतर्गत धारा 294, 323, 325, 326, 506, 34 आईपीसी के आरोपीगणों के द्वारा पेश की गई जमानत आवेदन को निरस्त किया! उक्त आवेदन का  अपर लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मर्सकोले के द्वारा गंभीर विरोध दर्ज किया गया| वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण की जमानत आवेदन निरस्त  किया गया !मामले का विवरण इस प्रकार है:- दिनांक  26/06/2020 शाम 6:30 बजे अभियुक्त गण द्वारा फरियादी गण  सुखपाल वगैरह के साथ  मारपीट किए जाने से अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना चांद में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, अभियुक्त गण के द्वारा रामचरण को लकड़ी डंडे से मारपीट करने के कारण जबड़े में गंभीर चोट आई, विवेचना दौरान डेंटल सर्जन  द्वारा रामचरण की एक्स-रे रिपोर्ट जबड़े का टूटना लेख किया गया जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है | इस मामले को आज दिनांक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय  द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया!

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