मण्डला 17 मई 2021
कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि सर्वसाधारण एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों को वर्ष 2021-22 के 10 माह (दिनांक 01 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) की अवधि के लिये कलेक्टर मण्डला की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा मण्डला जिले में संचालित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2020-21 के वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य पर प्रथमतः वर्ष 2020-21 के मदिरा दुकानों के एकल समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाकर वर्ष 2021-22 के लिए नवीनीकरण द्वारा निष्पादन किया जाएगा। नवीनीकरण आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रहे समूहों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार ई-टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।
नवीनीकरण आवेदन पत्रों के माध्यम से मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन निर्धारित कार्यक्रम (टाइम टेबल) अनुसार किया जायेगा। नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र क्रय करने के लिए जिला आबकारी कार्यालय मंडला से 18 मई 2021 को सायं 4 बजे तक, नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने के लिए 18 मई को सायं 4ः30 बजे तक, नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किए जाने के लिए 18 मई 2021 को सायं 5 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक किया जाएगा।
वर्ष 2021-22 के लिए नवीनीकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए 30000 रूपए प्रभारित किया गया है। देशी या विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी कार्यालयीन समय में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय मंडला से प्राप्त कर सकते हैं।

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