मण्डला 16 अप्रैल 2021
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा जिले में 23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी शासन एवं प्रशासन से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। इसी क्रम में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद, तहसील तथा अनुविभाग स्तर पर पैदल मार्च करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिला मुख्यालय में भी प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों ने पैदल मार्च कर लोगों को कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन करने का संदेश दिया।



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