मण्डला 20 अप्रैल 2021
माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर0सी0 वार्ष्णेय द्वारा बताया गया है कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार पर छूट के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
उक्त छूट वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली समस्त नेशनल लोक अदालतों हेतु मान्य होगा:-
म0प्र0 नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एदत् द्वारा सम्पत्तिकर अधिभार जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के सरचार्ज में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान करता है, यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी जहां लोक अदालत के दिनांक को निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होकर आचार संहिता प्रभावशील होगी:-
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- पचास हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू0 50,000/-पचास हजार रूपये से अधिक तथा रूपये 1,00,000/-एक लाख रूपये तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/-एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत कर की छूट। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/-दस हजार रूपये से अधिक तथा 50,000/-तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- दस हजार रूपये से अधिक तथा 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।

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