बिछिया । बाजार स्थित सामुदायिक भवन बिछिया में शुक्रवार दिनाँक 19 मार्च 2021 को अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ज़िला मण्डला द्वारा खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया । शिविर के पहले क्षेत्र के अधिक से अधिक ऐसे लोग जो खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हैं उन्हें सूचना देने के लिए पम्पलेट, प्रचार वाहन आदि माध्यमों से सूचना दी गई थी ।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनिमय 2011 के अंतर्गत समस्त छोटे बड़े खाद्य करोबरकर्ताओं को खाद्य लायसेंस /रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है । बिना खाद्य लायसेंस के कारोबार करने पर 6 माह की सजा व अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है । इसी प्रकार बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है ।
बिछिया में आयोजित शिविर में 200 से भी अधिक आवेदकों ने लायसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया । शिविर में कोविड गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाकर आना और सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करने पर ही अंदर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी । शिविर आयोजन में बिछिया नगर परिषद प्रशासन और व्यापारी संघ ने भी सहयोग प्रदान किया ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी गीता तांडेकर ने बताया कि विभाग द्वारा खाद्य सामग्री का उत्पादन और विक्रय आदि करने वाले सभी कारोबारियों के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया था ताकि उन्हें अच्छे से खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान की जा सके और वे इसे लेकर व्यापार करें ।
यह शिविर लायसेंस/रजिस्ट्रेशन की जानकारी एवं प्रक्रिया की जानकारी अंतर्गत सुविधा और सहायता के लिए आयोजित किया गया था । विभाग द्वारा अपील की गई थी कि आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें और असुविधा से बचें और उसी अनुसार यह आवेदक उपस्थित हुए । - वंदना जैन ( खाद्य सुरक्षा अधिकारी )
इस शिविर में आकर हमें बहुत ही सरल तरीके से लायसेंस प्राप्त हो गया और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही हुई । खाद्य अधिकारियों द्वारा हमें अच्छे से जानकारी दी गई और हमारा लायसेंस हमें आसानी से प्राप्त हो गया। - सुमनलता यादव ( आंगनवाड़ी कार्यकर्ता)
No comments:
Post a Comment