रेवांचल टाइम्स - मण्डला (26 मार्च 2021) - विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा को ध्यान मंे रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा 31 मई तक संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विशिष्ट प्रायोजनों में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सशर्त उपयोग निर्धारित समयावधि में किया जा सकेगा। परन्तु आवाज की गूंज 300 मीटर की परिधि से अधिक न होगी एवं डीजे का उपयोग पूर्णंतः प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णंतः वर्जित रहेगा।
Saturday, March 27, 2021

31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध
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Revanchal Times Weekly News Paper
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