रेवांचल टाइम्स डिंडोरी जिले के मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा द्वारा बताया गया कि वन परीक्षेत्र डिंडोरी के अपराध क्रमांक 888 , 03 क आरोपी संत कुमार पिता मंगल सिंह गौड़ उम्र 55 वर्ष निवासी भिगडी थाना डिंडोरी एवं आरोपी रामप्रताप पिता मोती मार्को उम्र 40 वर्ष निवासी झांकी थाना समनापुर द्वारा जंगली सूअर को मारने पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था कोर्ट ने दोनों आरोपियों को वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09,39,व,51 के तहत आरोपियों को जेल भेजा गया
रेवांचल टाइम्स प्रमोद पड़वार की खास रिपोर्ट सच के साथ
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