न्यायालय ने बाप पूर्व उपसरपंच बेटे सचिव,और पटवारी को दोषी मानते हुए 12 साल बाद पहुँचाया......
रेवांचल टाईम्स :- मंडला पूर्व सरपंच पुत्र सचिव को न्यायालय ने आरोपी माना और भेजा जेल 12 वर्ष तक संघर्ष किया शिकायतकर्ता ने
ग्राम पंचायत औघटखपरी के पूर्व सरपंच फामन लाल ठाकुर एवं उनके सचिव पुत्र परसराम ठाकुर को ग्राम मुर्रमखाप पर स्थित एक तालाब के मामले में धारा 420, 467, 468, 471, व 34 का आरोपी मानते हुए माननीय जिला सत्र न्यायाधीश अजय मिश्रा द्वारा जेल भेजा गया उक्त प्रकरण में एक पटवारी भी आरोपी है। जो जमानत पर रिहा हुए थे। पूरे मामले में शिकायत हीरा ठाकुर द्वारा की गई थी, जनहित की यह लड़ाई 12 साल से चल रही है और कब तक चलेगी पता नहीं
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