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Monday, December 21, 2020

खनिज विभाग की निरकुशता के चलते नियम निर्देशों की खुली धज्जिया उठा रहे गिट्टी क्रेसर संचालक


 

 रेवांचल टाइम्स  - आदिवासी बाहुल्य मण्ड़ला जिले  के नैनपुर जनपद पंचायत क्षैत्र के ग्रामीण अंचलों मैं संचालित गिट्टी  क्रेशर खदानों में पत्थरों को तोडऩे के दौरान उडऩे वाली धूल से आसपास के इलाकों को बचाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त नियम जरूर बनाए है लेकिन मैदानी स्तर पर इसका पालन नहीं हो पा रहा है।              यहाँ की  अधिकांश खदानों में न तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही विंड बे्रकिंग वाल बनाई गई है। इससे यहां प्रदूषण पर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। नैनपुर जनपद पंचायत क्षैत्र में करीब 25  क्रेशर खदानें है। खदान संचालकों को संचालन अनुमति देते समय स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय नियम के पालन के शपथ पत्र लिए जाते हैं।इनकी धूल से श्रमिकों और आसपास के इलाकों में पडऩे वाले प्रभाव को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सख्त आदेश जारी किए हैं, जिनमें उन्हें धूल का कंट्रोल हर हाल में करना है इसके बावजूद खोहरी, गजना कजरवाड़ा,  चदिया माल सर्रा पिपरिया,  खुरसीपार, चिचौली चरगाव, परसवाड़ा चक्र , बन्जाराटोला एवं चरगाव  समेत और भी  अन्य अंदरुनी इलाकों में मौजूद क्रेशरों प्लान्टो  में नियमों की अनदेखी की जा रही है अधिकांश क्रेशरों प्लांटो  का स्थल निरीक्षण कर लिया जाए तो विंड वाल, जल छिड़काव, प्लांटेशन, तारपोलिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर  वर्षों पुराने ढर्रे के मुताबिक  इन प्लांटो मैं  शासन एवं प्रशासन के ऐसे सभी विभागीय नियम निर्देशों की खुली धज्जिया खनिज विभाग मण्ड़ला की निरकुशता के चलते उड़ते देखी जा सकती है । चमचमाते रूपये के आगे संबंधित विभाग के जिम्मेदार शासकीय तंत्र का हमैशा मुँह  और कागजी कानूनी कार्रवाई बन्द रहती है ।क्षैत्रीय ग्रामीणों के द्वारा लगातार यहाँ पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एन जी टी के सभी सख्त नियम निर्देशों को अक्षर सह:पालन करवाने की जन माँग की जाती है किन्तु यहाँ पर लगे समूचे गिट्टी  एवं ड़ोलोमाईट क्रेसर प्लांटो मैं चारों तरफ व्यापक  अनियमितताओ के साथ गरीब मजदूरो का खुला शोषण बदस्तूर  आज भी अनवृत रूप से जारी है। यहाँ पर आस पास  संचालित गिट्टी एवं ड़ोलोमाईट क्रेसर प्लान्टो मैं कहीं पर भी सीमेंट काक्रेट की 15 फिट ऊँची दिवार एवं तीन लाईन से वृहद वृक्षारोपण नहीं किया गया है जो मौका मुआयना एवं स्थल निरीक्षण के दौरान स्पष्ट दिखाई दे रहा है किन्तु यहाँ पर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर उड़ रही नियम निर्देशों की धज्जिया दिखाई नहीं देता है, बल्कि  उल्टे जब इन्हें बताया जाता है कि अमूक गिट्टी एवं ड़ोलोमाईट क्रेसरो मैं नियम निर्देशों की खुली धज्जिया उठाई जा रही है तो साहब बोलते है हमें बता देना मैं दिख वाता हूँ ? वाहरे जिम्मेदार शासकीय तंत्र 



गिट्टी एवं ड़ोलोमाईट क्रेशर पर ये हैं बोर्ड के नियम लागू होते है 

1. क्रेशर को तीन आेर से विंड ब्रेकिंग वाल से घेरना।

2. वाइब्रेटिंग/रोटरी स्कीन को एमएस/जीआई शीट से कवर्ड करना 3.जीरो गिट्टी के डस्ट के ट्रांसफार्मर बिंदु पर टेलीस्कोपिक सूट से कवर करना 4.पत्थर में क्रेसिंग के पूर्व जल छिड़काव करना 5. क्रेशर के चारो ओर पांच मीटर चौड़ी हरित पट्टी का प्लांटेशन करना 6. फाइन डस्ट को तार पोलिंग से ढंकना 7. क्रेशर परिसर के अंदर एप्रोच रोड में दिन में चार बार जल छिड़काव करना।

8. वर्कर को नोस मास्क प्रदान करना 9. खदान को फेसिंग कर घेरना।क्रेशरों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी के नियम पालन के लिए नोटिस जारी कर चेतावनी तत्काल देकर यहा पर मौका  स्थलो की शूक्ष्म जाच करना नितात आवश्यक है इसके साथ बोर्ड नियमों के पालन पर ही लाइसेंस जारि किया जाये ज्ञातव्य हो कि नैनपुर जनपद पंचायत क्षैत्र के ग्रामीण अंचलों मैं संचालित गिट्टी क्रेसरो प्लांटो  का गत दिनों मौका मुआयना एवं स्थल निरीक्षण के दौरान देखा गया कि यहाँ पर लगे गिट्टी क्रेसरो के मालिकों के द्वारा अपने स्वीकृत क्षैत्र फल के अतिरिक्त भूमि मैं स्वीकृत गिट्टी खदाने बना रखी है जो शासन एवं प्रशासन के नियम निर्देशों की खुली धज्जिया उठाते हुए अपने मनमाफिक बड़ी बड़ी खदाने बनाकर यहाँ पर अवैध उत्खनन करने से बाज नहीं  आ रहे हैं वही ब्लास्टिग की तेज आवाज से ग्रामीण जनसमुदाय ड़रे हुये रहते हैं यहाँ पर जो गिट्टी खदाने एवं ड़ोलोमाईट की खदाने  बनी हुई है उसके आस पास बाऊन्ड़्री बाल भी नहीं बनाया गया है जिससे स्थानीय ग्रामीणों एवं  यहाँ की पालतू मवेशियों को भी जान माल  का खतरा बना हुआ है विभागीय नियम निर्देशों को परे रख गिट्टी क्रेसर संचालकों के द्वारा  अपने स्वयं के नियम कायदे बनाकर यहाँ पर कार्यरत गरीब  मजदूरों का खुला शोषण निरन्तर कर रहे हैं गत दिनों यहाँ के कुछेक ग्रामीणों ने आगे आकर मीडिया को बताया कि इनकी निजी जमीन मैं गिट्टी क्रेसर संचालक अपने लिये काला पत्थर की खुदाई करवाते है और इन्हें परिश्रम के रूप मैं 210 रूपये प्रति ट्रेक्टर ट्राली के हिसाब से राशि देते हैं पत्थर खदानो मैं स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दवाइयाँ बगैर नहीं रखी जाती है ना ही कोई ऐसी व्यवस्था होती है जिससे यहाँ पर लगे पत्थर तोड़ने वाले गरीब मजदूरों को समय आने पर स्वास्थ्य सुविधा  उपलब्ध हो सके जान माल की परवाह किये गरीब श्रमिक पूरे दिन कठिन परिश्रम करते हैं किन्तु  इन्हें वाजीब दाम भी नहीं मिलता है खनिज पत्थर की तुड़ाई और रायल्टी की चोरी यहाँ पर सरेयाम किया जा रहा है । यहाँ पर प्रायः सभी गिट्टी क्रेसरो मैं विभागीय नियम निर्देशों की खुली धज्जिया उठाई जा रही है जिससे मौका मुआयना एवं स्थल निरीक्षण के पश्चात स्पष्ट देखा जा सकता है 

संबंधित खनिज विभाग के जिम्मेदार शासकीय तंत्र को  बार बार यहाँ पर नियम विपरीत संचालित स्टोन क्रेसरो के खिलाफ सख्त काय॔ वाही करने की लगातार जन माँग की जाती है किन्तु वाहरे प्रशासन आज पर्यन्त यहाँ पर नियम निर्देशों के विपरीत संचालित गिट्टी क्रेसरो के खिलाफ कभी भी निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच करने की हिम्मत नहीं जुटाई गई है जिले की स्वैच्छिक समाज सेवी संस्था जागृति युवा संस्थान जामगाॅव मण्ड़ला के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गत दिनों लिखित मैं सिकायत पत्र प्रेषित करके यहाँ पर नैनपुर जनपद पंचायत क्षैत्र के ग्रामीण अंचलों मैं एक लम्बे अरसे से संचालित गिट्टी क्रेसरो के खिलाफ सख्त काय॔ वाही समय शीमा के अन्दर करने की माँग पत्र मैं किये है । मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित ज्ञापन पत्र मैं स्पष्ट उल्लेख किया गया है  अगर समय शीमा के अन्दर यहाँ के सम्पूर्ण गिट्टी क्रेसरो  की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच नहीं की गई तो इसे लेकर विशाल जनादोलन किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संम्बधित विभाग एवं जिला प्रशासन की होगी । 



रेवांचल टाइम्स से राजा विश्वकर्मा  की खबर

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