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Tuesday, December 15, 2020

किसानों से धान क्रय कर भुगतान नहीं करने का मामला राईस मिलर के विरूद्ध कृषि उपज व्यापार



रेवांचल टाईम्स - वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किसानों से धान क्रय कर उसका भुगतान नहीं करने पर लांजी एसडीएम द्वारा राईस मिलर के विरूद्ध कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसे को नोटिस जारी कर 15 दिसंबर को एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिये है। 


     लांजी एसडीएम  रविन्द्र परमार ने बताया कि घोटी स्थित पलक राइस मिल के प्रोपराइटर श्री अतुल आसटकर को धनराज, भारत बाहे, कृष्ण पांचे, कोमेश्वर बाहे, जितेन्द्र दांदरे, लवकुश यादव और युवराज दांदरे द्वारा अपनी धान मई-जून 2020 माह में विक्रय की गई थी। जिसका उन्होंने शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज दिनांक तक उक्त किसानों का भुगतान नही हो पाया। इस संबंध में किसानों ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को शिकायत की थी और जिसका प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशन भी हुआ है।


     एसडीएम लांजी  परमार के संज्ञान में आने पर इस प्रकरण की जांच की गई है। जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन किसानों ने अपनी फसल को कृषि उपज व्यपार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)अधिनियम 2020 के प्रवृत होने के पहले ही पलक राइस मिल को बेच दिये थे। चूंकि फसल का भुगतान आज दिनांक तक नही हो पाया है अतःकृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)अधिनियम 2020 की धारा 8 के तहत पंजीबद्ध करना उचित प्रतीत होता है। लांजी एसडीएम द्वारा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)अधिनियम 2020 के तहत राईस मिलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उसे नोटिस जारी कर 15 दिसंबर को एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है।


     एसडीएम परमार ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सुलह बोर्ड गठन किया जायेगा जिसमें तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, कृषक एवं राइस मिल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि सुलह बोर्ड के माध्यम से प्रकरण का निपटारा नही हुआ तो राइस मिलर से बकाया राशि भूराजस्व की तरह वसूली की जावेगी। यह उल्लेखनीय है कि लांजी में धान खरीदी 19 और 20 नवंबर 2020 से शुरू हुई है जबकि यह प्रकरण धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व का है।


रेवांचल टाइम्स बालाघाट से खेमराज बनाफरे की रिपोर्ट

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