रेवांचलटाइम्स-मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश शासन ने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम 2020 में स्पष्ट रूप से कहा है / कि अब ग्रामीण अथवा शहरी सभी क्षेत्रों में निजी भूमि पर लगाए गए वृक्ष को आवश्यकता अनुसार कभी भी काटा जा सकता है ।इसके लिए अब अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है ।अब निजी भूमि पर किसी भी प्रकार के वृक्ष का वृक्षारोपण किया जा सकता है कटाई के उपरांत लकड़ी के परिवहन के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टी पी से छूट भी दी जाएगी वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति के लिए सात कानून है जिसके कारण किसानों एवं अन्य को काफी परेशानी होती है ।वन विभाग की अनुशंसा पर तहसीलदार द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है वृक्षारोपण अधिनियम 2020 से क्या-क्या होंगे लाभ -
वृक्षारोपण अधिनियम 2020 से सभी प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा सकेगा जिससे लोगों को अपनी भूमि का सदुपयोग करना आसान होगा
कृषकों को पेड़ काटने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी वृक्षारोपण द्वारा कटाई कर कास्ट की बिक्री से स्वरोजगार को बल मिलेगा पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण पर नियंत्रण होगा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कर लाभ कमाना आसान होगा वनों से लकड़ी की होने वाली चोरी आदि पर लगाम लग सकेगा औषधि उद्यान को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे आयुर्वेदिक औषधियां आसानी से मिल सकेंगी

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