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Wednesday, December 23, 2020

पंचायत समन्वय अधिकारी और सहायक ग्रेड-2 पर हुई निलंबन की कार्यवाही


रेवांचल टाइम्स - शासकीय योजनाओं के क्रियावयन में अनियमितता एवं लापरवाही बरतने एवं निरंतर अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा महेश्वरी की अनुशंसा पर कलेक्टर दीपक आर्य ने जनपद पंचायत परसवाड़ा के पंचायत समन्वय अधिकारी मानिकराम चौधरी एवं जनपद पंचायत खैरलांजी के सहायक ग्रेड-2 पी आर शरणागत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मानिकराम चौधरी का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट एवं पीआर शरणागत का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत वारासिवनी नियत किया गया है।


     जनपद पंचायत परसवाड़ा के पंचायत समन्वय अधिकारी मानिकराम चौधरी के 13 अगस्त 2019 से लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उनके द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी प्रकार जनपद पंचायत खैरलांजी के सहायक ग्रेड-2  पी.आर. शरणागत द्वारा म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना के अंतर्गत श्रमिक पंजीयन में भारी अनियमितता की गई । उनके द्वारा श्रमिक पंजीयन एवं विवाह सहायता के प्रकरणों में बरती गई लापरवाही के कारण 70 हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा है।  शरणागत को दो बार कारण बताओ नोटिस देकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था। लेकिन उनके द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है।


     अपने कर्त्तव्यों एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अमिनयमितता एवं भारी लापरवाही बरतने के कारण इन दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


रेवांचल टाइम्स बालाघाट से खेमराज बनाफरे की रिपोर्ट

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