BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
लापरवाह बिजली विभाग के ऑपरेटर की जमानत आवेदन न्यायालय ने किया निरस्त - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

aaj ka akhbar padhen

आज का ई-पेपर

पूरा अखबार पढ़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

ई-पेपर Viewer

Friday, November 20, 2020

लापरवाह बिजली विभाग के ऑपरेटर की जमानत आवेदन न्यायालय ने किया निरस्त


रेवांचल टाईम्स - माननीय अपर सत्र न्यायाधीश चौरई के द्वारा थाना चौरई के अपराध क्रमांक 397/2020,अंतर्गत धारा  304/34 भा द  वि के आरोपी  अखिलेश उर्फ पंकज पिता जगदीश वर्मा   उम्र करीब 32 वर्ष  निवासी  वार्ड नंबर 14  थाना व तहसील चौरई की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

 मामले में शासन की ओर  से अपर लोक अभियोजक श्री प्रवीण कुमार मर्सकोले के द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये आरोपी की जमानत निरस्त करने का निवेदन किया  जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा सहमत होते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

मामला इस प्रकार हैं कि दिनांक 08/08/20 को  लोकेश वर्मा  निवासी भांड पिपरिया को ग्राम नोनी बर्रा में विद्युत लाइन सुधारते समय करंट लगने से  घायल होने से आनंद हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में भर्ती  किए गए थे कुछ दिन इलाज चलने के बाद दिनांक 10/ 8/ 2020 को  उसे नाहर अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती किया गया  दिनांक 24/08/2020 लोकेश के दाहिने पैर में इन्फेक्शन होने के कारण  घुटने के ऊपर से पैर काट दिया गया दिनांक 18/09/20 को लोकेश को नाहर अस्पताल से छुट्टी मिल गई एवं उसके बाद 24/09/2020 को उसकी मृत्यु हो गई | मृतक दिनांक 08/08/2020   को विद्युत लाइन   सुधारते हुए ऑपरेटर अखिलेश वर्मा एमपी बी ऑफिस पांजरा एवं सहायक लाइनमैन उदय भान निवासी पांजरा द्वारा 11 केवी लाइन शट डाउन करना लेकिन अखिलेश वर्मा को यह ज्ञान होते हुए भी   लाइन चालू करते समय  ऑपरेटरों को करंट लग सकता है , 11 केवी की लाइन  चालू कर दी  जिससे लोकेश को करंट लग गया उसके इलाज के  बाद मृत्यु हो गई ,  मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया | इस मामले में आरोपी के द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।

No comments:

Post a Comment