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Monday, November 30, 2020

पंजीकृत गौ-शालाओं को दी जाने वाली दान राशि आयकर मुक्त होगी


रेवांचल टाइम्स - मण्डला उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से प्राप्त जानकारी अनुसार गौ-रक्षा एवं गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए म0प्र0 गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दी जाने वाली दान राशि को आयुक्त आयकर विभाग भारत शासन द्वारा आयकर में छूट प्रदान की गई है। इसके तहत् पंजीकृत गौ-शालाओं को दी जाने वाली दान राशि भी आयकर मुक्त होगी। शासन द्वारा आमजन द्वारा दिये जाने वाले सहयोग के लिए ऑनलाईन पोर्टल www.gopalanboard.mp.gov.in शुरू किया गया है जिसके माध्यम से गौ-शालाओं को चारे, पानी, शेड एवं अन्य कार्यों हेतु दान दिया जा सकता है। इस हेतु जिले की आमजनता, गौ-प्रेमी जन एवं व्यापार उद्योग से जुड़ी संस्थाओं से अपील है कि इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान करें।

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