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Friday, November 20, 2020

मासूम से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा


रेवांचल टाइम्स - आये दिन मासूमो के दुष्कर्म का मामला सामने आ रहे है वही माननीय विशेष न्यायालय अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/20 थाना अमरवाड़ा के अपराध क्रमांक 480 /20 के आरोपी गण को दोषी पाते हुए आरोपी रितेश और रोहन धुर्वे उम्र 22 वर्ष को धारा 366 भादवि मैं 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 201 भादवि मैं 7 वर्ष का सश्रमकारावास एवं ₹2000 का अर्थदंड धारा 302 में मृत्युदंड की सजा एवं ₹500 के आर्थिक दंड किया तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा5(M)6 मैं मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया है तथा आरोपी धनपाल उइके को धारा 201भादवि मैं 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 का लैंगिक आपराधिक से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 16 17 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 का आर्थिक दंड किया गया है।


दिनांक 17/11/2020 को न्यायालय द्वारा अपराधियों दोषी पाते हुए फैसला दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए मामला आज दिनांक 19/11/2020 के लिए नियत किया गया था।


मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक, संजय शंकर पाल, दिनेश कुमार उइके, लोकेश कुमार गौर मारे ,द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभिलेख पर आए साक्ष्य एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांत को न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपियों को मृत्युदंड से दंडित करने का निवेदन किया गया था।


मामले में संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश भोपाल विजय यादव भा.पु.से. एवं संयुक्त संचालक एल.एस.स. कदम के द्वारा सशक्त निगरानी एवं बी.सौ. से समीक्षा की जा रही थी।


मामला इस प्रकार है कि


दिनांक 17 /7/ 2020 को थाना अमरवाड़ा में सूचना प्राप्त हुई थी। एक छोटी बच्ची खेलते समय कहीं गुम हो गई है पुलिस द्वारा घटनास्थल जाकर तश्कीक उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया एंव अपहरण के तहत तलाश शुरू की गई।


मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा के द्वारा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था विवेचना के दौरान लगातार पूछताछ में पुलिस को पता चला कि घटना दिनांक और समय को मृतिका बालिका को घर के सामने खेलते समय ₹10 का नोट दिखा कर अपने पास बुलाया और बकरी बांधने के कोठे में ले जाकर मेडिकल के मुंह में लाल रंग की चुनरी बांधकर बलात्कार किया जिससे मति का बालक की मौत हो गई जिससे धनपाल के साथ मिलकर शव को बोरी में बांधकर मोटरसाइकिल एमपी 28 एमएच 3176 से छोटे तालाब के पास माई के चबूतरा के पास माचागोरा डैम में फेंक दिए जिस पर आरोपी के बताए अनुसार मृतिका बालक का शव प्राप्त किया एंव साक्ष एकत्रित कर विवेचना पूर्ण साक्ष माननीय न्यायालय के पूर्व पेश किया।


विचारधारा के दौरान अभियोजन 31साक्षियो का न्यायालय के समक्ष पेश कर आया उच्च न्यायालय के निर्देश पर लॉकडाउन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निरंतर 116 दिनों तक सुनवाई किया।


अखिल बन्देवार के साथ रेवांचल टाइम्स की एक रिपोर्ट

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