रेवांचल टाईम्स - मंडला कलेक्टर हर्षिका सिहं ने अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से बिजनेस रिफोर्म, ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री, निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय एवं चोरसा पटाखे विक्रय के लिए एनओसी या अनुज्ञप्ति से संबंधित, चिन्हित 19 सेवाओं को एम.पी ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत उक्त सेवाओं को प्राप्त करने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
इस हेतु आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा एनओसी या अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क, कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष (0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 080-अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाइन ही भुगतान किया जायेगा। चिन्हित 19 सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की आयु न्यून्तम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए तथा जिन्हे दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अध्याय के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो। उपरोक्तानुसार पूर्णतः नियमानुसार भरे गये आवेदनों को संबंधित जिला दण्डाधिकारी द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चित कर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त एनओसी या अनुज्ञप्ति जारी की जायेगा। अपर कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को इस समय में निर्देश जारी कर दिये हैं।
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