रेवांचल टाईम्स - देश मे कोरोना काल को देखते हुए राज्य सरकार के साथ साथ अब केन्द्र सरकार ने 30 नवम्बर तक स्कूल न खोलने का फैसला लिया गया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देते हुए की गतिविधियों को फिर से शुरू किए जाने के बारे में गृह मंत्रालय के दिनांक 30/11/2020 के समसंख्ययो आदेश के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश 30/11/2020 तक प्रवृत्त रहेंगे।


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