रेवांचल टाइम्स - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग गौवंश के अवैध परिवहन के मामलों में चार ट्रकों को राजसात करने का आदेश जारी किया है। 8 अलग-अलग मामलों में जप्त किए गए चारों ट्रकों को एक माह के भीतर नीलाम करने के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिए हैं।
जिसमें ग्राम कासल पिपरिया जिला सागर निवासी बिनोद पिता हीरालाल लोधी के ट्रक क्रमांक एमपी 20 एचबी 3713 से धूमा पुलिस ने 4 नवंबर 2014 में 32 नग गौवंश जब्त किए थे। इसी ट्रक से 33 नग गौवंश का अवैध परिवहन करने पर धनौरा थाना में 4 फरवरी 2015 को प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके उपरांत केवलारी केवलारी थाने में 27 फरवरी 15 को 35 नग गौवंश अवैध परिवहन का मामला दर्ज हुआ था। लगातार उक्त वाहन से गौवंश के अवैध परिवहन किए जाने के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए कलेकटर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा वाहन राजसात करने का आदेश जारी किया गया है।
इसी तरह ग्राम बोरदई सिवनी निवासी अशफाक पिता मुस्ताक खान के ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएफ 0483 को भी राजसात करने का आदेश जारी किया है। इस ट्रक से 20 जून 2018 को 35 नग गौवंश का अवैध परिवहन करता पाए जाने पर कोतवाली सिवनी में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके उपरांत उक्त वाहन द्वारा पुन: 35 नग गौवंश का परिवहन करते हुए कुरई पुलिस द्वारा 10 मई 19 को प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही समीम पिता अलीम खान निवासी सिवनी के ट्रक क्रमांक एमपी 22 एच 1127 पर धूमा थाना में दर्ज तथा हड्डीगोदाम सिवनी निवासी जफर पिता मजहर खान के ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेए 0647 पर दर्ज गौवंश के अवैध परिवहन प्रकरण में संबंधित वाहन को राजसात करने के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जारी किए गए हैं।
सिवनी रेवांचल टाइम्स के साथ विनोद दुबे की एक रिपोर्ट

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