रेवांचल टाइम्स - खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत शासन के निर्देशानुसार हितग्राहियों की फीडिंग का कार्य यह जाने तथा उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन में पर्याप्त संख्या में फील्डिंग वह अधिकारी की ईकेवाईसी नहीं किए जाने तथा अपने कार्य पर लापरवाही के चलत वर्तमान में संचालित उचित मूल्य की 6 दुकान के विक्रेताओं पर गाज गिरी 3 अक्टूबर 2020 को जारी आदेश के अनुसार विकासखंड समनापुर के माधवपुर ग्राम की उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता द्वारा द्वारका गौतम अमरपुर के सरगहना मैं वसनिया की विक्रेता महगी बाई बनवासी करजिया परसेल के विक्रेता सरवर कुरेशी डिंडोरी आना खेड़ा के विक्रेता मसूद कुरेशी बजाग मैं पिपरिया के विक्रेता प्रमोद कुमार पटेल और डिंडोरी सुखार की विक्रेता ज्योति गौतम इनको पद से पृथक कर दिया गया है इन विक्रेताओं के स्थान पर समिति प्रबंधक संबंधित संस्था का प्रभार अन्य विक्रेताओं को देते हुए शीघ्र ही हितग्राहियों और फीडिंग का कार्य करने हेतु पूर्ण रूप से आदेशित किया गया
रेवांचल टाइम्स से प्रमोद पड़वार कि खास रिपोर्ट।
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