रेवांचल टाइम्स - दहेज के लोभियों को आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज प्रताड़ना के दो आरोपीयो की जमानत की खारिज कर दी वही मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना डिंडोरी के आरोपी सुंदरलाल पिता सोनसाह उम्र 60 वर्ष एवं अन्य एक दोनों निवासी गोयरा थाना द्वारा मृतिका को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए घटना को कारित किया गया आरोपियों के विरुद्ध धारा 304 बी 34 , 498 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिंडोरी द्वारा दोनो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।
रेवांचल टाइम्स - दहेज के लोभियों को आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज प्रताड़ना के दो आरोपीयो की जमानत की खारिज कर दी वही मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना डिंडोरी के आरोपी सुंदरलाल पिता सोनसाह उम्र 60 वर्ष एवं अन्य एक दोनों निवासी गोयरा थाना द्वारा मृतिका को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए घटना को कारित किया गया आरोपियों के विरुद्ध धारा 304 बी 34 , 498 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिंडोरी द्वारा दोनो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।


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