रेवांचल टाइम्स - अपर सत्र जिला न्यायाधीश चौरई की न्यायालय में थाना चांद के अपराध क्रमांक 579/2020 के आरोपीगण रोहित पिता श्री मोहन सिंह वर्मा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम जटलापुर थाना कुंडीपुरा तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा तथा मनोज वर्मा पिता श्री सहसराम वर्मा आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम देवरधा थाना कुंडीपुरा जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत धारा 363, 366(a), 376(1)भादवि एव 3,4 पोक्सो अधिनियम के आरोपीगण के द्वारा पेश की गई जमानत आवेदन को निरस्त किया, उक्त आवेदन का अपर लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मर्सकोले के द्वारा गंभीर विरोध दर्ज किया गया| वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मामले का विवरण इस प्रकार है:- दिनांक 13/09/2020 को प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 09/09/2020 रात्रि 10 बजे घर के पीछे बाथरूम जाना कह कर गई काफी देर तक नहीं आई कुछ पता नहीं चल सका किसी व्यक्ति ने उसे बहला-फुसलाकर भगा कर लेकर गया जिस के संबंध में चौरई पुलिस द्वारा जांच की गई दिनांक 15/09 / 2020 को नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब किया गया पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 1/09 2020 को दिन में 2:00 बजे प्रद्युम्न वर्मा उसके घर आया था और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया दिनांक 9/9/ 2020 को रात्रि 10:00 बजे आरोपी प्रद्युम्न वर्मा और उसके दोस्त आरोपी रोहित मनोज मोटरसाइकिल से आए और पीड़िता को घर के बाहर बुलाकर मोटरसाइकिल में बिठाकर छिंदवाड़ा लेकर गए और आरोपीगण बोलेरो गाड़ी किराए पर लेकर उसे पुणे छोड़ने गए और वहां पर उसे 2 दिन रखा घटना के समय लड़की की उम्र लगभग 17 वर्ष थी जो कि नाबालिग पीड़िता थी इस मामले में आज 24-09-2020 दिनांक को न्यायालय के समक्ष आरोपीगण ने जमानत आवेदन पेश किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया।
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