रेवांचल टाइम्स:- पुलिस अधीक्षक सिवनी कुमार प्रतीक द्वारा आम जनता से सूदखोरों व चिट फंड कंपनियों द्वारा डबल पैसा देने का लालच देकर पूंजी जमा कर वापस न करने वाली समस्याओं में तत्काल निराकरण के लिए दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी के मार्गदर्शन में इस हेतु सतत प्रयास किए जा रहे है।
इसी तारतम्य में दिनांक 28/09/2020 को थाना कोतवाली सिवनी में प्रार्थी अमर पिता सादोरामल खुशालानी उम्र 48 साल स्टेडियम के पास झूलेलाल कालोनी निवासी ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
जिसने पैसों की आवश्यकता होने पर
बारा पत्थर निवासी मनीष जेठानी से सन 2019 में दो बार में 30,000/- रुपये की राशि दस - दस हजार के पांच चैक गिरवी रखकर उधार लिया था।
जिसके बदले में प्रार्थी ने मनीष जेठानी को कुल मूल रकम के साथ ब्याज के 50000/- रुपये भी अदा किये।
इतनी रकम मिलने के बावजूद अनावेदक के द्वारा प्रार्थी से 25000 रुपये की और मांग की गई व जान से मारने की धमकी देने पर अनावेदक मनीष जेठानी के विरूद्ध थाना कोतवाली सिवनी में अपराध क्रमांक 1293/2020 धारा 294,384,506 ताहि एवं 4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
थाना प्रभारी कोतवाली सिवनी ने उक्त परिस्थितियों से अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को अवगत कराया, बाद तत्काल पुलिस टीम का गठन कर आरोपी के घर पर दबिश दी, जो आरोपी घर पर उपस्थित मिलने पर हिरासत में लेकर थाना कोतवाली सिवनी लाया गया, जहां पर अनावेदक से प्रार्थी से लिए चैको को जब्त किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पारुल शर्मा, थाना प्रभारी कोतवाली एम.डी. नागो तिया, सउनि मोहन सिंह ठाकुर व थाना कोतवाली स्टाफ का योगदान रहा।
रेवांचल टाइम्स से मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट
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