रेवांचल टाइम्स - जनसंपर्क अधिकारी मंडला में पदस्थ आशीष कोटागने के ऊपर पत्नी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस सीहोर ने दहेज प्रथा की धारा 498 का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच की कार्यवाही की जा रही है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मामला यह की है मण्डला जिले में पदस्त सहायक जनसंपर्क अधिकारी आशीष कोटगड़ाले की सात माह पूर्व भोपाल के अयोध्या नगर निवासी अनुभा सिंह जो की वर्तमान में सीहोर ज़िला में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदस्थ है। जो कि जानकारी के मुताबिक आशीष कोटगड़ाले और अनुभा की शादी 29 जनवरी 2020 को हिन्दू रीतिरिवाज के साथ भोपाल के मोटल शिराज एम पी नगर में शादी हुई थी
वही पत्नी की शिकायत के अनुसार जनसंपर्क अधिकारी मंडला आशीष कोटागले अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर परिजनों को राजी कर विवाह किया था विवाह के पश्चात अनुभा और आशीष घूमने उदयपुर और गोवा गए उसी दौरान आशीष ने अनुभा से उसके परिवार के बारे में और उसकी संम्पति की सारी जानकारी ली और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा फिर कुछ दिनों के बाद से ही अनुभा को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते हुए दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। वही अनुभा सिंह ने पुलिस को बताया कि विवाह में 10 लाख रुपये खर्च किये थे 3 लाख रुपये नगद सोने की चैन सोने का कड़ा हीरे की अंगूठी उपहार में दिए थे। शादी के बाद से ही ससुराल बाले प्रताड़ित करने लगे और दहेज के नाम पर 20 लाख रुपये की डिमाण्ड कर परेशान किया जाने लगा और डिमांड पूरी न करने पर गाली गलौच व तलाक की धमकी दी जाने लगी। वही अनुभा की माँ उर्मिला सिंह ने बताया कि अनुभा उनकी इकलौती बेटी है। और अनुभा के पिता शासकीय सेवक थे जो कि 15 वर्ष उनका पूर्व निधन हो गया है।विवाह के बाद दोनों पति पत्नी गोवा घूमने गए वंहा बेटी से सारी संपत्ति की जानकारी ले ली ।और बापस आने के बाद दहेज के लिए मारपीट कर बेटी अनुभा को प्रताड़ित करने लगे में कई बार उनको समझाया कि मेरी एक ही बेटी है। सारी संपत्ति उसी की है। बाद में सब तुम्हारा ही तो है लेकिन वो नही माने आशीष और परिवार वाले सभी लोग 20 लाख रुपये के लिए परेशान कर मार पीट करने लगे। परेशान होकर अनुभा ने सीहोर थाने में शिकायत दर्ज कराया है।
वही सीहोर कोतवाली पुलिस ने आशीष कोटगड़ाले पिता रमेश कोटगड़ाले उम्र 32 वर्ष निवासी किन्ही तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट वर्तमान पद सहायक संचालक जनसंपर्क मंडला एव बहन सुपमा चौहान पति बसन्त चौहान निवासी कटंगी जिला बालाघाट के खिलाफ दहेज मांगने को लेकर 15 सितम्बर दिन मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराई गई है वही कोतवाली पुलिस ने प्रथम द्रष्टया में मामला अपराध धारा 498 भादवि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पाये जाने पर अपराध कायम करते हुए विवेचना शुरू कर दी है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मंडला के सहायक जनसपंर्क अधिकारी आशीष कोटगड़ाले को शुक्रवार दिनाक 25 /09/2020 को सीहोर कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है।





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