रेवांचल टाइम्स छिंदवाड़ा:- छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुये जिला आपदा प्रबंधन समूह की 4 सितंबर को संपन्न बैठक में प्राप्त सहमति, भारत सरकार के गृह विभाग मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों को समाहित करते हुये कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जिले की सभी राजस्व सीमाओं में रात्रिकालीन कर्फ्यू और प्रत्येक रविवार का लॉकडाउन निरस्त कर दिया गया है।
अनलॉक-4 में प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।
रेवांचल टाइम्स से मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट

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