रेवांचल टाइम्स - मण्डला 22 अगस्त 2020 जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन से जारी निर्देशों तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिले में अग्रिम आदेश पर्यंत प्रत्येक रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन घोषित किया हैं। जारी आदेश के तहत् जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। उन्होंने सभी को जारी आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत् प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं राशन दुकानें खुली रहेंगी। सब्जी, फल, जनरल स्टोर्स सहित अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। अति आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की छूट रहेगी। प्रतिबंध के दौरान कार्य और शासकीय कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर दो पहिया, चार पहियों वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। शासकीय, अर्द्धशासकीय दफ्तरों के कर्मचारियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी ड्यूटी प्रयोजन के लिये प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन सभी को अपने साथ परिचय-पत्र रखना अनिवार्य होगा। सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्र के इंसीडेंट कमाण्डर घोषित है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
Saturday, August 22, 2020
मण्डला: जानिए जिले में लॉक डाउन का क्या हुआ...टोटल लॉकडाऊन
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Revanchal Times Weekly News Paper

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