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Saturday, August 22, 2020

फर्जी बैंक अधिकारी बनकर कॉल कर जानकारी मांगी फिर अकाउंट किया खाली अब है पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, अग्रिम जमानत हुई खारिज



रेवांचल टाइम्स -  इंटरनेट बैंकिंग का लाभ है तो हानि भी , सावधानी नहीं रखने का  परिणाम , यह सुनने में मिलता है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति ने बैंक अधिकारी बनकर फोन किया और बैंक से संबंधित जानकारी प्राप्त की , और अकाउंट खाली हो गया ।  ऐसा ही मामला जिला सिवनी के थाना कोतवाली का है। जिसके बारे में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया  कि घटना दिनांक 19 /08/ 2018 को प्रार्थी पीतम लाल पिता बेनी प्रसाद के द्वारा रिपोर्ट लिखाई कि उसके मोबाइल नंबर पर तीन विभिन्न मोबाइल नंबर के माध्यम से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैंक अधिकारी अधिकारी बनकर उससे, उसके बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी मांगी गई जानकारी देने के बाद उसके अकाउंट से कुल 95,7786 रुपए निकाल लिए गए है । इस गंभीर अपराध की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली के द्वारा  अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कर विवेचना की गई  । जिन   मोबाइल नंबर  से कॉल किया गया था , उनको  साइबर सेल के माध्यम से ट्रेस किया गया और अनुशधान के दौरान झारखंड राज्य के आरोपी  1)- कृष्ण मोहन मंडल पिता चांद मंडी मंडल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम चियाताद  थाना लरयाटांड़  जिला जामतारा झारखंड एवं दूसरा आरोपी (2) मनोज मंडल पिता फागू मंडल , उम्र 35 वर्ष, निवासी पचानगड, थाना - अहिल्यापुर, जिला - गिरिडीह   -झारखंड के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पीड़ित के रुपयों को अपने खाते में ट्रांसफर करवाया है और उससे महिंद्रा गाड़ी टीयूवी एवं एक एलईडी टीवी और अन्य सामान खरीदे है।  पुलिस के द्वारा आरोपी कृष्ण मोहन को पकड़ा गया और उससे उक्त सामानों को जप्त किया था । इस मामले में आरोपी कृष्ण मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था । परंतु दूसरा आरोपी  मनोज मंडल पुलिस के पकड़ में नहीं आया था और वह फरार  था। जिसके द्वारा आज दिनांक को माननीय न्यायालय श्रीमान - राजर्षी श्रीवास्तव , प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी की न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था। जिसमें शासन की ओर से नवल किशोर सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई एवं कहा गया कि, यह एक गंभीर प्रकृति के धोखेबाजी का अपराध है। आरोपी अपराध करने के बाद फरार हो गया है उसे जमानत देने पर फिर से फरार हो सकता है ,और फिर अपराध करने की संभावना  है।  माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते हुए आवेदन को खारिज किए जाने का आदेश दिया है।                         
                      मनोज सैयाम।       
               मीडिया सेल प्रभारी सिवनी



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