रेवांचल टाइम्स -ग्राम (लालपुर ) पंचायत लालपुर जनपद पंचायत मवई तहसील बिछिया जिला मंडला में कोरोना पॉजिटिव का केस मिलने से इस संक्रमण को देखते हुए कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी बिछिया जिला मंडला में स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के उत्पन्न खतरे के परिपेक्ष में जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोग शांति बनाए रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी के उद्देश्य से लालपुर जनपद पंचायत मवई जिला मंडला में लोग जीवन में लालपुर की सीमा में तत्काल प्रभाव से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्फ्यू लगा कर कर्फ्यू आदेश का सख्ती से आदेश पालन कराया जाए। अनुविभागीय दंड अधिकारी सुलेखा सुदेश उएके अनुविभागीय दंडाधिकारी उपखंड बिछिया जिला मंडला द्वारा आदेश करती हूं कि जनपद पंचायत मवई तहसील बिछिया जिला मंडला के ग्राम लालपुर में सुंदर के घर से बिरजू के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है कंटेनमेंट जोन में सड़कों गलियों सर्जन स्थल सार्वजनिक मार्गों अथवा उपयोग करने एवं उक्त ग्राम में दूध किराना सब्जी मंडी दवा दुकान से व्याधि सभी में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है ग्राम लालपुर जनपद पंचायत मवई तहसील बिछिया में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने घरों में ही रहे सोशल डिस्टेंस का पालन करें उक्त प्रतिबंध के क्रिया में छूट का प्रावधान किया गया है शासकीय अथवा निजी चिकित्सक संस्था में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अन्य जरूरी सेवा में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी जलसेवा विद्युत प्रदाय पुलिस बल अर्ध सैनिक बल जनपद पंचायत मवई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट विद्युत मंडल इंटरनेट तार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह की एंबुलेंस सेवा लोग शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य कराने हेतु नियुक्ति सरकारी अधिकारी कर्मचारी गंभीर मरीज पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा यह आदेश जन सामान्य की जान माल की सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रखते हुए किया गया है। सभी से अपील किया गया है कि घर में रहें सुरक्षित रहें और सभी कोविड-19 कोरोना महामारी का पालन करें नियम का पालन करें बार-बार साबुन से हाथ धो लें सोशल डिस्टेंस का पालन करें एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं
हरीश बिंझिया मोतीनाला, भाई बहन नाला
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