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जिले में धारा 144 के अंतर्गत आम जन के एकत्रित होने व मूर्ति और ताजियों के सार्वजनिक विसर्जन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी - revanchal times new

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Sunday, August 30, 2020

जिले में धारा 144 के अंतर्गत आम जन के एकत्रित होने व मूर्ति और ताजियों के सार्वजनिक विसर्जन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



रेवांचल टाइम्स - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के विभिन्न विसर्जन स्थलों पर जनसमुदाय के एकत्रित होने से कोविड-19 का संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले की सभी राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों और अन्य स्त्रोतों पर आम जन का एकत्रित होना प्रतिबंधित कर दिया गया है साथ ही मूर्ति और ताजियों का सार्वजनिक विसर्जन करना भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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