BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
माननीय न्यायालय द्वारा 04 वर्षों में पहली बार लगाई गई मण्डला शहर में मोबाईल कोर्ट - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

aaj ka akhbar padhen

आज का ई-पेपर

पूरा अखबार पढ़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

ई-पेपर Viewer

Sunday, July 12, 2020

माननीय न्यायालय द्वारा 04 वर्षों में पहली बार लगाई गई मण्डला शहर में मोबाईल कोर्ट

 

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 140 वाहनों पर कार्यवाही कर वसूला 1,09,200/- रुपये का जुर्माना
                        माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला श्रीमान आर0सी0 वार्षनेय के आदेश से माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री विशाल शर्मा द्वारा दिनांक 11.07.2020 को जिला मण्डला के अन्य न्यायाधीशगणों के साथ मण्डला शहर में मोबाईल कोर्ट लगाई गई । मण्डला शहर के दो अलग-अलग स्थानों पर मोबाईल कोर्ट द्वारा माननीय न्यायाधीशों की उपस्थिति में मण्डला पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ वाहनों की चेकिंग की गई । इस चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के दस्तावेज, लाईसेसं तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की गई तथा अपूर्ण दस्तावेज पाये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालकों के विरुद्ध जुर्माना की कार्यवाही की गई । मोबाईल कोर्ट द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 140 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 1,09,200/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।  इस कार्यवाही में सी0जे0एम0 श्री विशाल शर्मा सहित अन्य न्यायाधीशगण श्रीमती शोभना गौतम, कादिर खान, सुश्री भावना गोमे, सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री, श्री निखिल सिंघई, श्री राहुल नामदेव एवं श्री राहुल डोंगरे उपस्थित थे । मोबाईल कोर्ट की कार्यवाही में माननीय न्यायालय के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) मण्डला श्री ए0व्ही0 सिंह, थाना कोतवाली, महाराजपुर एवं थाना यातायात के स्टाफ उपस्थित रहें । उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ध्यान रखा गया | ज्ञात हो कि पिछले 04 वर्षों में पहली बार मण्डला में मोबाईल कोर्ट का आयोजन किया गया है तथा भविष्य में अवैध वाहनों के विरूद्ध इस तरह की कार्यवाही थोडे़ थोड़े अंतराल पर माननीय न्यायालय द्वारा निरंतर मण्डला शहर में की जावेगी ।

No comments:

Post a Comment