कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये आदेशलॉकडाऊन के अगले चरण (लॉकडाऊन-5) में मंडला जिले में कोविड-19 के फैलाव का नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मंडला जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक निषेधाज्ञा (रात्रि कर्फ्यू) के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शेष शर्तें, गतिविधियाँ एवं रोक पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेंगी। भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी होने वाले निर्देशों के अनुपालन संबंधी आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे।
Sunday, May 31, 2020
मण्डला: रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
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Revanchal Times Weekly News Paper

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