पात्रता परीक्षा से नहीं बच पाएंगे संबंधित सेवारत शिक्षक!
जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश — 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन, CTET उत्तीर्ण शिक्षकों को परीक्षा से छूट
रेवांचल टाइम्स | मंडला। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की पात्रता को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। सेवारत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी मंडला ने 18 सितंबर 2026 को जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पात्रता परीक्षा संबंधी सूचना जारी किए जाने से संबंधित हैं। जारी पत्र के अनुसार पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।
पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले संबंधित सेवारत शिक्षकों को होना होगा शामिल
जारी निर्देश के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले संबंधित सेवारत शिक्षकों को निर्धारित पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
किन शिक्षकों को परीक्षा में होना होगा शामिल?
शासकीय विद्यालयों में कार्यरत ऐसे संबंधित शिक्षक, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित पात्रता परीक्षा अभी तक उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों को निर्देश के दायरे में रखा गया है।
निर्देश में इन श्रेणियों का उल्लेख
- सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक
- संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3
- प्राथमिक शिक्षक विज्ञान/संगणक
- उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक
- अध्यापक
- संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 सहित संबंधित शिक्षक
CTET उत्तीर्ण शिक्षकों को परीक्षा से छूट
जारी निर्देश के अनुसार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों के लिए इस पात्रता परीक्षा में शामिल होना आवश्यक नहीं होगा। वहीं अशासकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षक भी इस पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
संबंधित शिक्षकों को कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जिस जिले में पदस्थापना, उसी जिला मुख्यालय में परीक्षा केंद्र
परीक्षा केंद्र को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। पत्र के अनुसार शिक्षक वर्तमान में जिस जिले में कार्यरत हैं, उन्हें उसी जिले के मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने का प्रावधान है।
प्राचार्यों को भी सौंपी गई जिम्मेदारी
जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त शासकीय उमावि तथा अशासकीय उमावि/हाईस्कूल के प्राचार्यों को अपने अधीनस्थ संबंधित शिक्षकों तक पात्रता परीक्षा की जानकारी पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे विद्यालय स्तर तक सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी तय की गई है।
आदेश के बाद आगे बढ़ी विभागीय प्रक्रिया
जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील क्रमांक 1385/2025, 1386/2025 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित 1 सितंबर 2025 के आदेश के क्रम का उल्लेख किया गया है।
विभागीय निगरानी में पूरी प्रक्रिया
निर्देश केवल आवेदन प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं। पत्र की प्रतिलिपि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर मंडला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला तथा समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई के लिए भेजे जाने का उल्लेख है।
आवेदन और उसके बाद पात्रता परीक्षा—विभागीय निर्देश जारी होने के साथ मंडला जिले में संबंधित सेवारत शिक्षकों के लिए परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।
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