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Tuesday, November 7, 2023

चोरी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड


रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मण्डला द्वारा आरोपी उस्मान खान पिता गुलाब खान आयु 27 वर्ष निवासी पुराने आरटीओ ऑफिस के सामने ज्वालागी वार्ड महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 457 एवं 380 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, फरियादी ने थाना मंडला में इस आशय की रिपोर्ट करायी कि वह बिझिया तिराहे के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे किराये का मकान में रहती है। उसके भाई का मकान का काम चल रहा था इस कारण उनके घर का समान और उसकी भाभी के गहने व अन्य सामान उसके किराये के कमरे में रखा हुआ था दिनांक 14.06.2018 को दोपहर 02.00 बजे वह मकान पर ताला लगाकर उसके गांव ढेको चली गई थी दिनांक 15.06.2018 को उसकी पड़ोसी बड़ी मम्मी का फोन आया कि उसके घर पर चोरी हो गई है उसने मंडला आकर देखा तो दरवाजे का ताला टूटा था और आलमारी का लॉकर टूटा हुआ था और सामान बिखरा था। आलमारी में रखे सोने के गहने नहीं थे। कोई अज्ञात चोर उसके मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया था रिपोर्ट पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र.310/18 धारा 457, 380 भा.द.स का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान अपराध क्र. 679/18 में गिरफतार अभियुक्त अफरोज खान उर्फ छोटू से पूछताछ की गयी जिसमे उसने अभियुक्त उस्मान के साथ चोरी करना स्वीकार किया । दिनांक 26.11.2018 को अभियुक्त अफरोज से सोने का एक मंगलसूत्र, सोने के टप्स 02 नग, चांदी के पट्टे एवं अभियुक्त उस्मान से सोने का एक मंगलसूत्र एवं चांदी की एक जोड़ी पायल जप्त की गई। अभियुक्तगण को दिनांक 29.11.2018 तक की पी आर. लेकर दिनांक 10.12.2018 की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। जप्तशुदा सामग्री की टंच ए वजन एवं शिनाख्ती कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के सम प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते विचारण उपरांत माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी उस्मान खान पि गुलाब खान आयु 27 वर्ष निवासी पुराने आरटीओ ऑफिस के सामने ज्वालाजी वार्ड महाराजपुर जिला मं (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त अफरोज खान उर्फ छोटू विचारण दौरान फरार रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह के द्वारा की गई है।

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