रेवांचल टाईम्स - मंडला, मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट के लागू किये जाने के बाद से ही मंडला पुलिस द्वारा लगातार मैदानी स्तर पर गावों में पहुँच लोगो को जागरूकता अभियान के माध्यम से पेसा एक्ट के संबंध में जागरूक करा रही हैं। आज दिनांक को थाना बीजाडांडी प्रभारी निरीक्षक वर्षा पटेल द्वारा ग्राम ढोभी पहुँच आमजन के सामान्य तौर पर सभी के मन में पेसा एक्ट को लेकर जो जिज्ञासाए थी के संबंध में सरल शब्दों में जानकारी देते हुए टीआई द्वारा पेसा एक्ट के माध्यम से ग्रामसभा की शक्तिशाली के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान आमजनों को पेसा एक्ट में मिले अधिकारों के संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा शराब की नईं दुकानें बिना ग्रामसभा की अनुमति के नहीं खुलेंगी. शराब की दुकान अस्पताल, स्कूल या धार्मिक स्थान के पास है तो ऐसी दुकानें वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार भी ग्रामसभा को होगा, गांव से अगर काम के लिए युवक-युवती या किसी अन्य को ले जाया जाता है तो उसे पहले ग्रामसभा को बताना पड़ेगा कि ले जाने वाला कौन है, कहां ले जा रहा है ताकि जरूरत के वक्त उनकी मदद हो सकें. बिना बताए ले जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हर गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति होगी. यह समिति परंपरागत पद्धति से गांव के छोटे-मोटे विवादों का निराकरण कराएगी. इस समिति में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी आदि अनेक बारीकियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
नशामुक्ति हेतु रैली का आयोजन
थाना बीजाडांडी एवं उनकी टीम द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर नशामुक्ति अभियान अंतर्गत रैली का भी आयोजन किया गया।
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