जिले भर में ड्रग एंड कांस्मेटिक एक्ट का हो रहा है उल्लंघन, आखिर किसकी सह पर दवाई दुकानों मैं की जा रही है मनमानी,
रेवांचल टाईम्स - मण्डला, हमारे इस आदिवासी बाहुल्य मण्डला जिले में विगत अनेक वर्षों से मानव जीवन से खिलवाड़ करने और अपने आर्थिक ग्राफ बढ़ाने की लालसा लिये यहां पर फर्जी झोला छाप डाक्टरों की फौज और जगह जगह धड़ल्ले से बगैर मापदंड पूरा किये , बगैर फार्मासिस्ट की उपस्थिति में रिटेल दवा,दवाई दुकाने बगैर रोक टोक के रात दिन संचालित होते दिखाई दे रही है। आखिर यहां पर पूरे मण्डला जिले में ड्रग एंड कांस्मेटिक एक्ट का खुला उल्लंघन किसकी सह और संरक्षण मैं किया जा रहा है ? इसकी उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच को लेकर गत दिनों जिले की स्वैच्छिक समाज सेवी संस्था जागृति युवा संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ड्रग विभाग भोपाल,जिला कलेक्टर मण्डला और मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को एक लिखित ज्ञापन,सिकायत पत्र , फोटो ग्राफ्स, वीडियो ग्राफी, मौका मुआयना के दौरान तैयार किये पंच नामा की प्रमाणिकता प्रति,मय शपथ पत्र के साथ सभी साक्ष्यों और प्रमाणिक दस्तावेजों को संलग्न कर भेजा गया है। मध्यप्रदेश सरकार को प्रेषित सिकायत ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया है कि मण्डला जिले मैं आज भी ऐसी अनेकों दवाई दुकाने है जो संबंधित ड्रग विभाग की गाइड लाइन और नियम निर्देशों के विपरित धड़ल्ले से चल रही हैं, यहां पर कुछेक कतिपय रिटेल दवा दवाई दुकानो का लाइसेंस किसी ओर के नाम पर है और बगैर फार्मासिस्ट की उपस्थिति में मरीजों को दवाई दी जा रही है वहीं बगैर डाक्टरों की पर्जी लिखे मनमाने तरीके से गम्भीर से गम्भीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को भी दवाई देकर इनकी जान के साथ लगातार खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले मैं औषधी निरीक्षक है जिन्हें मण्डला, डिन्डौरी एवं जबलपुर जिले का भी प्रभार दिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी मैं बताया गया है यहां पर मण्डला जिले मैं ऐसे भी मेडिकल स्टोर्स,दवा दवाई दुकाने है जहां पर डाक्टरों की लिखित पर्ची कभी भी नही आती एवं यहां पर डाक्टर भी उपलब्ध नहीं है इसके बावजूद ये दवाई दुकाने आखिर धड़ल्ले से किसके संरक्षण मैं चलाये जा रहे हैं इसकी निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच करवाई जाये तो बहुत बड़ा भंडा फोड़ होते देर नहीं लगेगा। फर्जीवाड़ा का भारी खुलासा होगा और ऐसे तत्व जेल की सलाखों के अंदर रहते दिखाई देंगे।
यहां पर प्रेषित सिकायत ज्ञापन में बताया गया है कि रिटेल दवा दवाई दुकानो का लाइसेंस बिना फार्मासिस्ट के सहमति पत्र या अनुशंसा के प्राप्त हो सकता या मिल सकता है क्या?
रिटेल दवा दवाई दुकान पर दवाई का वितरण फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति पर किया जा सकता है क्या?
ड्रग एंड कांस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत मण्डला जिल मैं विगत पांच वर्षों के अन्दर क्या कार्य हावी की गई?
ड्रग एंड कांस्मेटिक एक्ट क्या है? इसके अंतर्गत क्या रिटेल दवाई की दुकान आती है क्या ?
यदि बिना फार्मासिस्ट की कोई रिटेल दवा दवाई दुकान चल रही है और इन सभी मेडिकल स्टोर्स,दवा दवाई दुकानों के निरीक्षण, इंस्पेक्शन के दौरान फार्मासिस्ट दवाई दुकान पर उपस्थित नहीं पाया जाता है तो औषधि निरीक्षक, ड्रग अधिकारी के द्वारा जवाबी कार्यवाही क्या की गई है? जैसे और भी तथ्यात्मक प्रश्न चिन्ह लगाकर सभी बिन्दुओं की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की गई है। वहीं प्रेषित सिकायत ज्ञापन पत्र की जांच समय सीमा में नहीं होने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल जनांदोलन किया जायेगा।जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग और जिला प्रशासन की होगी।
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