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Sunday, August 27, 2023

नेशनल हाइवे तीस में सरकारी मूंग का अबैध परिवहन करते संभागीय उड़नदस्ते ने पकड़ा....



रेवांचल टाईम्स - नेशनल हाईवे तीस में भुआ बिछिया के पास संभागीय मंडी बोर्ड उड़नदस्ता दल क्रमांक-3 जबलपुर के औचक निरीक्षण के दौरान सरकारी मूंग का अबैध तरीके से परिवहन करते हुए पकड़ा।

        वही जानकारी के अनुसार सरकारी मंडी से सीहोर के बगतरा से नापेड से खरीदी की गई मूंग को रायपुर ले जाया जा रहा था पर ट्रक चालक के पास मूंग का परिवहन और दूसरे प्रदेश ले जाने हेतु अवश्य डॉक्युमेंट में कमी पाई गई जोकि  डॉक्युमेंट में जावक नंबर नही था और कृषि मंडी से अनुज्ञापत्र नही पाया गया। वही वाहन बाबा गालेराम एन्ड कंपनी रायपुर का है जिसका नम्बर CG 04 PG 8666 जो उड़नदस्ते ने औचक निरीक्षण के दौरान रोक के चैक किया और पाया कि सरकारी मूंग 617 बोरी का अबैध परिवहन किया जा रहा था वाहन चालक के पास परिवहन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज मौके में प्राप्त नही थे जैसे कि मंडी का अनुज्ञापत्र माल परिवहन करने वाले कागज में डिस्पेज नम्बर नही था और जिस वाहन से परिवहन किया जा रहा था कागज़ो में वाहन नम्बर का उल्लेख नही था जिसे पकड़ कर मध्यप्रदेश कृषि अधिनियम 1972 की धारा 23(4) के तहत कार्यवाही करते हुए सूचना माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट मंडला को दी गई वही वाहन को कृषि उपज मंडी समिति भुआ बिछिया के परिसर में खड़ा कर मंडी सचिव को जानकारी दी गई और पकड़े हुए सरकारी अबैध मूंग के परिवहन करते पाए जा के पर जाँच कार्यवाही जारी है

इनका कहना है कि...

औचक निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ पासिंग ट्रक को रोका गया चेकिंग के दौरान पाया गया कि उस ट्रक में बगतरा से सरकारी मूंग को अदर स्टेट ले जाया जा रहा था पर उनके पास मंडी अनुज्ञापत्र और पत्र में डिस्पेज नम्बर नही है और न ही वाहन नम्बर आवश्यक दस्तावेज मौके में नही पाए गए जिसे पकड़कर कृषि उपज मंडी बिछिया के परिसर में खड़ा कर दिया और कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया है।

                                          उड़न दस्ता प्रभारी जबलपुर


      सरकारी मूंग की अबैध परिवहन कर रहे ट्रक को जबलपुर की उड़नदस्ते ने पकड़ कर कृषि उपज मंडी कार्यवाही के लिए छोड़ा गया जिसमें जाँच के दौरान पाया गया कि ट्रक में जो मूंग का परिवहन रायपुर हो रहा था वह अबैध है जिसमे कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय मंडला में पेश किया गया है जिसमे ट्रक मालिक के ऊपर कोर्ट ने एक लाख अठहत्तर हजार चार सौ रुपये का जुर्माना लगाया है वाहन मालिक के द्वारा राशि ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर दी गई है ।

                                            के एस मरकाम

                                मंडी सचिव बिछिया मंडला

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