रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी रंजीत ठाकुर पिता गोपाल ठाकुर, उम्र 30 वर्ष निवासी फूलसागर जिला मंडला को दोषी पाते हुये पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ङ) एवं 3 ( 2 ) (v) एससी / एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 13.05.2020 को अभियोक्त्री की मां ने थाना मंडला में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई की उक्त दिनांक को सुबह करीब 10.30 से 11.00 बजे मध्य अभियोक्त्री निस्तार करने बाहर बाड़ी तरफ गई थी करीब आधा पौन घंटे तक घर नहीं आई तब वह बाड़ी तरफ जाकर देखी तो उसकी पुत्री रो रही थी तब उसने पूछा तो अभियोक्त्री ने बताया कि प्राईवेट पार्ट में दर्द हो रहा है व खून निकल रहा है उसने देखा तो लड़की की प्राईवेट पार्ट से खून निकल रहा था अभियोक्त्री से पूछने पर उसने बताया कि कल सुबह करीब 06.00 बजे रंजीत भैया ने कमरे में ले जाकर 5 रूपये दूंगा कहकर अपने कपड़े उतारा व उसके कपड़े उतारकर उसके साथ बलात्कार किया जिससे उसे पेट में दर्द हो रहा है तब उसने घटना की बात अपने पति व दोनो नंद को बताई कि अभियुक्त उसकी नाबालिक लड़की अभियोक्त्री के साथ गलत काम (बलात्कार) किया है उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मंडला के द्वारा अपराध क्रमांक 154 / 2020 अपराध अंतर्गत धारा 450.376एबी. भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5. 3 (1) (W) (i) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी रंजीत ठाकुर पिता गोपाल ठाकुर, उम्र 30 वर्ष निवासी फूलसागर जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
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