रेवांचल टाईम्स - वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9-39-50-51 एवं 52 के तहत कार्यवाही जानकारी के अनुसार अमरपुर वन परिक्षेत्र अमरपुर अंतर्गत ग्राम चांदपुर के शातिर युवकों द्वारा शनिवार की शाम को सेंटिंग की खुली तार चांदपुर आमगांव के बीच पगडंडी रास्ते में जिसे गांव में जुन्हापानी के नाम से जाना जाता हैं। खुली तार मेन लाइन से जोड़ा गया था। तार लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक फैलाया गया था। जिस तार से एक लोमड़ी फंस गई। युवाओं ने सोचा सूअर फंस गया। जहां शंभू/ जगत हरदहा एवं बसंत/ मनोहर विश्वकर्मा पहुंचे। मुखबिर की सूचना पर रात्रि 11:00 बजे बीटगार्ड रमेश धुर्वे अपने चौकीदार सम्पत हरदा के साथ साहस का परिचय देते हुए मौके पर पहुंचे। जिन्हें देख आरोपी भागे पकड़ने के प्रयास में रमेश धुर्वे दौड़कर पकड़ना चाहा परंतु शंभू का साल पकड़ में आया और आरोपी भाग गया। तब बीटगार्ड घर पहुंचकर शंभू को पकड़कर अपने कार्यालय सहनिवास तक लाने में सफल हो गया, पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम बताया जिसमें हेमसिंह/शेखा करचाम, मोहित/ सुंदर यादव, बसंत/ चमरू विश्वकर्मा एवं हेमंत/कुंवर यादव बताया गया। जिन्हें कोटवार राजेश ने सहयोग से सभी को रात्रि में ही अपने अभिरक्षा में लेकर उच्चाअधिकारियों को सूचना दिया और शासकीय वाहन से मृत लोमड़ी, तार और आरोपियों को लेकर वन परिक्षेत्र कार्यालय पहुंचे जहां आरोपियों से वन रक्षक सोमनाथ सोनी, सुनील कोरी एवं पंकज साहू पूछताछ कर कथन लिए जा रहे हैं। जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9-39-50-51 एवं 52 के तहत कार्यवाही की जा रही हैं। पशु चिकित्सक ना होने की वजह से लोमड़ी का शव परीक्षण के लिए डिंडौरी भेजा जाना हैं। आरोपियों के स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत चलानी कार्यवाही की जाएगी।
Monday, April 10, 2023
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शिकारियों द्वारा लगाए बिजली करंट में फंसा वन्य प्राणी 6 आरोपी गिरफ्तार ...
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