दैनिक रेवाचंल टाईम्स - मण्ड़ला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख एक बार फिर 31 मार्च से 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में पैन कार्ड़ - आधार से लिंक होना बाकी है एक हजार रुपए की फीस देकर यह महत्वपूर्ण दस्तावेज लिंक किया जाएगा ऐसा नहीं होने पर 30 जून के बाद पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा इसके बाद पैन कार्ड को दस्तावेज के बतौर इस्तेमाल किए जाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इसके बाद आयकर रिटर्न अथवा बैंकों में बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। पेन कार्ड़ को आधार से लिंक नहीं किए जाने पर आयकर अधिनियम की धारा 139 ए ए के तहत पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। आयकर विभाग से मिलने वाला पुराना रिफंड भी अटक जाएगा। सी बी डी टी ने तीन साल पहले पैन-आधार लिंकिंग अभियान शुरू किया था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। कोविड के चलते यह मुहिम पूरी नहीं हो पाई। इस बीच विभाग कई बार तारीख बढ़ा चुका है। एक बार फिर 30 जून तक तारीख बढ़ाई गई है।
Thursday, March 30, 2023

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लाखों पैन कार्ड नहीं हुए आधार से लिंक, एक बार फिर दी गई मोहलत
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