मंडला 31 मार्च 2023
विभिन्न प्रकार के अपराधों
से पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों के प्रभावी पुर्नवास हेतु शासन द्वारा अपराध पीड़ित
प्रतिकर योजना लागू की गई है जिसके तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला
द्वारा 4 प्रकरणों में 6 लाख 50 हजार रूपये प्रतिकर राशि पीड़ितों को प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के सचिव/जिला न्यायाधीश श्री डी0आर0 कुमरे ने बताया कि हत्या के प्रकरण में एवं लैंगिक अपराधों
से पीड़ितों को प्रतिकर दिलाये जाने हेतु विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मण्डला द्वारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला को अनुशंसा की गई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए
माननीय श्रीमती विधि सक्सेना प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण मण्डला की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक 31.03.2023 को आयोजित की गई जिसमें श्री डी0आर0 कुमरे जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक
श्री रजत सकलेचा उपस्थित हुए तथा लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों के 3 प्रकरणों में सर्वसम्मती से निर्णय लेते हुए 3,50,000=00
(तीन
लाख पचास हजार रूपये) एवं हत्या के 01 प्रकरण में
सर्वसम्मती से निर्णय लेते हुए 3,00,000=00 (तीन लाख रूपये)
प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।
श्री डी0आर0 कुमरे जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
द्वारा यह भी बताया गया कि म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 से प्रदेश में
लागू की गई है जिसमें व्यक्ति की जीवन की हानि हो जाने पर अधिकतम चार लाख रूपये, मारपीट में स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर अधिकतम तीन लाख रूपये, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध घटित हो जाने पर दो लाख रूपये एवं सामूहिक
बलात्कार के मामले में पीड़िता को अधिकतम तीन लाख रूपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की
जा सकती है, एसिड अटैक के मामलों में उपचार का सम्पूर्ण
खर्च और तीन लाख रूपये तक प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत
अपराध से पीड़ित सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों को लाभ दिया जाता है।

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